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पीएफ अकाउंट (Provident fund) अच्छे ब्याज के साथ सेविंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है. सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में लोगों को पीएफ में जमा पैसा निकालने का मौका भी दिया है।
25 मार्च से 31 अगस्त के बीच EPFO से 39402 करोड़ रुपए निकासी हुई. अगर आपको भी अपना PF का पैसा निकालना है तो इन 5 गलतियों को करने से बचना होगा. अगर ध्यान नहीं दिया तो आपका PF विड्रॉल क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
बैंक अकाउंट की डीटेल गलत होना: पीएफ क्लेम का पैसा उसी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, जो EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इसलिए आप क्लेम करते समय अकाउंट की डिटेल को ध्यान से भरें. अगर आप गलत अकाउंट नंबर या फिर किसी दूसरे खाते का नंबर एंटर करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा।
KYC नहीं है पूरी: अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की केवाईसी पूरी नहीं होगी तो भी आपका एप्लीकेशन रद्द हो सकता है. आपकी केवाईसी डिटेल पूरी होने के साथ-साथ वेरीफाई भी होनी चाहिए. केवाईसी कंप्लीट और वेरिफाई है या नहीं, इसकी जांच आप अपने मेंबर ई-सेवा अकाउंट में लॉगइन कर चेक कर सकते है।
जन्म तिथि का गलत होना: EPFO में दर्ज जन्मतिथि और नियोक्ता के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि अगल-अलग होती है तो भी आपका एप्लीकेशन कैंसिंल हो सकता है. हाल में ईपीएफओ ने 3 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने ईपीएफओ के रेकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि को सही करने तथा यूएएन को आधार से जोड़ने के लिए नियमों में ढील दी थी. अब आप जन्मतिथि को 3 साल तक ठीक करा सकते है।
अकाउंट UAN सें लिंक हो: इसके अलावा आपका अकाउंट नंबर UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक्ड हो. अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं होगा तो भी पैसा मिलने में परेशानी हो सकती हैं. इसके अलावा, ईपीएफओ के रेकॉर्ड में दर्ज IFSC नंबर भी सही होना चाहिए।